अजमेर.अजमेर पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया (20 years imprisonment to rape convict in Ajmer) है. पीड़िता के रिश्तेदार की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 23 फरवरी, 2021 को नसीराबाद सदर थाने में पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन को सुरेश मेहरात नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया. मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई. 7 दिन बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश मेहरात को सोड़पुरा से गिरफ्तार किया. साथ ही पीड़िता को उसके चुंगल से मुक्त करवाया.
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परिहार ने बताया कि पीड़िता खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने गई थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और अपनी बुआ के घर सोड़पुरा ले गया. जहां उसने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और कई बार रेप किया. इस दौरान आरोपी पीड़िता को दरगाह भी लेकर गया था. जहां उसने पीड़िता को माला पहनाई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश मेहरात ब्यावर के नजदीक लसानी गांव का निवासी है. कोर्ट ने आरोपी सुरेश मेहरात को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.
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गवाह बना सजा का आधार: खेत पर जानवरों का चारा लेने गई नाबालिग लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए आरोपी को पड़ोस के खेत में काम कर रहे पीड़िता के रिश्तेदार ने देख लिया था. पीड़िता के रिश्तेदार की गवाही आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित हुई. परिहार ने बताया कि अगवा करने के बाद आरोपी ने पीड़िता के हाथ में अपना और पीड़िता का नाम भी गुदवा दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए थे. वहीं आरोपी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर पीड़िता को अभियुक्त की फोटो दिखाकर पहचान करवाई गई.