अलवर.राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में आवेदकों की सुविधा के लिए संशोधन किया है. वित्त सचिव टी रविकांत ने इस संशोधन में नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें शराब दुकानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि घटाई गई है. अब आवेदकों को 8 प्रतिशत के बजाय केवल 5 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. धरोवर राशि में भी कमी करते हुए इसे चार प्रतिशत की जगह दो प्रतिशत किया गया है.
इस प्रकार आवेदकों को कुल वार्षिक राशि के 12 प्रतिशत के बजाय केवल सात प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष के शुरुआत में जमा करने होंगे. शेष 50 प्रतिशत राशि 30 जून 2021 तक जमा कर सकेंगे. कंपोजिट राशि एकमुश्त जमा करने के बजाय दो किस्तों में जमा कर सकते हैं. 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक और शेष 50 प्रतिशत राशि 30 जून 2021 तक जमा कर सकेंगे. शराब दुकानों के लाइसेंस को न्यूनतम रिजर्व प्राइस से अधिक प्राप्त होने। आवेदक राशि में इच्छा अनुसार अंग्रेजी शराब बीयर विदेशी मदिरा से कुर्ती की सुविधा भी दी गई है। इस प्रकार शराब दुकान के लाइसेंस की नीलामी में बढ़ी हुई। राशि के क्रम में दुकानदारों को बड़ी छूट मिलेगी.
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