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चूरू: अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन विक्रेता नियोजक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

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Published : Jul 24, 2020, 12:50 AM IST

चूरू जिले में राशन विक्रेता नियोजक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. साथ ही राशन विक्रेताओं ने कमीशन बढ़ाने, छीजत का लाभ देने व मृतक आश्रितों को अनुकंपा दुकान आवंटन की मांग की है.

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चूरू में अधिकृत पदाधिकारियों ने अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

चूरू.जिले में अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन. वहीं राशन विक्रेताओं ने कमीशन बढ़ाने, छीजत का लाभ देने व मृतक आश्रितों को अनुकंपा दुकान आवंटन की मांग की है.

जिला मुख्यालय पर संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए कहा कि विक्रेताओं को एक क्विंटल गेहूं के वितरण पर 125 रुपए दिए जा रहे हैं. इसी के साथ ही अपर्याप्त है, जबकि दिल्ली जैसे शहरों में प्रति क्विंटल वितरण पर 200 रुपए दिए जा रहे हैं, और महाराष्ट्र में 150 रुपए है.

ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधमंडल ने कहा कि 40 वर्षों पुराने आदेश के मुताबिक मृतक डीलर के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर दुकान आवंटित की जाती थी. जिसे भाजपा सरकार ने 8 मार्च 2016 को बंद कर दिया पुराने आदेश को शीघ्र बहाल किया जाए. बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौपे ज्ञापन में मांग की है कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आवंटन गेंहू व चने का कम आवंटन हुआ है जिसे बढ़ाया जाए.

प्रतिनिधिमंडल के लोगों की ओर से मांग की गई कि पोष मशीनों में भारतीय खाद्य निगम की ओर से गलत तरीके से बिल काट कर चढ़ाई गई है. साथ ही चीनी व गेहूं का समायोजन करवाया जाए और डीलरों को चीनी और गेहूं दिलवाया जाए या फिर मशीनों से उसे हटाया जाए.

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ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने बताया कि निगम की ओर से डीलरों को आज तक कच्चा बिल दिया गया है. भारतीय खाद्य निगम की ओर से राशन डीलरों को उनके माल का पक्का बिल देने के लिए बिल पर कट्टो की संख्या व वारदाना बाद देकर उस पर सही माल का वजन लिखकर दिलवाया जाए. इसके बाद राशन डीलर के अलॉटमेंट का वजन व कट्टो की संख्या और वारदाना बाद देकर मूल वजन बिल पर लिख कर डीलर को दिया जाए.

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