उमरिया। कलेक्टर उमरिया ने 15 अप्रैल की शाम 6 से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू का आदेश जारी किया है. जरूरी सेवाओं के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है लेकिन जब 16 अप्रैल की देर शाम 4 बजे पुलिस और राजस्व के संयुक्त अमले ने पाली नगर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था का जायजा लिया, तो देखा गया कि पाली में शाम 4 बजे कपड़े, ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मिष्ठान और प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें खुली हुई थी. जिसमें 4 दुकानों की शटर आधी खुली हुई थी.
वहीं दो दुकानों के अंदर काफी ज्यादा ग्राहक बैठे हुए मिले. तहसीलदार ने एसडीएम नेहा सोनी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए, सभी 6 दुकानों को सील करते हुए दो दुकानों पर केस दर्ज किया है.
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तहसीलदार राजेश पारस ने स्टोर के संचालक गोपाल वासवानी और ज्वेलर्स शॉप के संचालक दिनेश अवधिया पर केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है. नेहा सोनी एसडीएम पाली ने बताया कि पुलिस और राजस्व के संयुक्त अमले के साथ नगर में पाया गया कि 4 दुकानों के शटर आधे खुले हुए थे. वहीं जिन दो दुकानों में काफी ज्यादा में ग्राहकों को बैठाकर रखा गया था, उन सभी 6 दुकानों को सील करते हुए दो पर केस दर्ज किए गए हैं.
वहीं जिले कोरोना कर्फ़्यू का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर उमरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरुरी सेवाओं के अलावा किसी भी व्यापारिक दुकानों को खोलने मना है. पाली में आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवााई की गई है.