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अनलॉक में भी देनी होगी दूसरे राज्यों से आए लोगों की जानकारी, पुलिस ने जारी किया आदेश

उज्जैन पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि, घर में आने वाले मेहमान, मकान मालिक या अन्य राज्यों से उज्जैन में आकर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक है. जानकारी नहीं देने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा.

Ujjain ASP Amarendra Singh
उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह

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Published : Jul 3, 2020, 10:32 AM IST

उज्जैन।देश भर में अनलॉक-2 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लगातार रेड जोन रहे उज्जैन में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन को अभी भी डर है कि, जो लोग ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित शहर से उज्जैन आ रहे हैं और वो अपने किसी रिश्तेदार या अपने ही घरों में रहने चाहिए.साथ ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को देना अनिवार्य कर दिया गया है.

उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह

पुलिस ने फरमान जारी कर दिया है कि, घर में आने वाले मेहमान, पड़ोसी या घर के मालिक भी अगर शहर के बाहर से आकर उज्जैन में रहने लगे हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित थाने में देनी आवश्यक है. जो लोग जानकारी छुपाएंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

हालांकि ये नियम लॉकडाउन में भी था, लेकिन अनलॉक होते ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी है, उज्जैन में पिछले 3 दिनों से मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में बाहर से आने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसको लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि, सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी प्रशासन चालानी कार्रवाई कर रहा है और नियमों का पालन कराने की सख्त हिदायत भी प्रशासन द्वारा दी जा रही है.

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