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कलेक्टर ने जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की आयोजित, वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिए लिए गए सुझाव - एसपी सचिन अतुलकर

उज्जैन में लॉकडाउन 3.0 और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने जिला आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की. जिसमें वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों अपने सुझाव दिए और उनकी जानकारी दी.

Collector organized district disaster management meeting
कलेक्टर ने जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की आयोजित

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Published : May 2, 2020, 5:17 PM IST

उज्जैन। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने जिला आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की. बैठक में जनप्रतिनिधियों से वीडियो काॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव लिए गए, बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर मौजूद रहे.

कोरोना वायरस संक्रमण के लिए गठित की गई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुझाव लिए गए. बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष ने भी अपने सुझाव दिए. बैठक में कलेक्टर शशांक मिश्र ने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में चर्चा की और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी.

विचार विमर्श और जनप्रतिनिधियों के विभिन्न सुझावों के आधार पर उज्जैन शहर और अन्य स्थानों के कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर जिले के सभी भागों, शहर के कुछ हिस्से में दी जाने वाली छूट और गतिविधियों के संचालन के बारे में सहमति ली गई. इस सहमति के आधार पर फैसला लिया गया कि कंटोनमेंट एरिया में किसी भी तरह की गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार रेड जोन में जो-जो गतिविधियां चलाने की अनुमति दी गई हैं, सिर्फ उन्हें ही अनुमति दी जाएगी.

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनके खुद के स्थानीय लेबर हैं और ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम जिनके लिए मौके पर ही लेबर मिल जाएगी, ऐसे काम की अनुमति दी गई है. वहीं नगरी क्षेत्रों में किसी तरह के बाजार नहीं खुलेंगे, साथ ही आवासीय कॉलोनियों में उनकी लोकेशन के आधार पर इक्का-दुक्का दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी. शासकीय कार्यालयों में ऐसे कार्यालय जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है को 33% कर्मचारियों की उपस्थिति रखते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी. औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की अनुमति लेबर के वहीं रहने की स्थिति में दी जाएगी, इस सबंध में सभी दिशा- निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे.

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