शहडोल।लॉकडाउन 4.0 में शहडोल कलेक्टर डॉक्टर सत्येन्द्र सिंह ने देर रात नया आदेश जारी कर दिया है, जो 31 मई तक के लिए होगा. इस नए आदेश में जहां अब ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान को भी खोलने की छूट दे दी गई है. वहीं भोजनालय, मिठाई दुकान वाले अपने सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे.
नए आदेश में भी 31 मई तक यात्री बसों को अनुमति नहीं दी गई है. इसके अलावा होटल, सिनेमा हॉल, लॉज, खेल, मनोरंजन के लिए पार्क, 31 मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा पहले की तरह जिन चीजों में राहत दी गई थी और जो नियम बनाए गए थे, वो जारी रहेंगे. बस कुछ चीजों में समय अंतराल और बढ़ा दिया गया है.
कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि, दुकानों के अंदर नियमों का पालन हर हाल में करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी और अगर कोई नियमों का पालन करते नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा.
शहर, कस्बे के क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं
- जिले के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरपालिका शहडोल, नगर पालिका परिषद धनपुरी, नगर परिषद बुढ़ार, नगरपरिषद जयसिंह नगर, नगरपरिषद ब्योहारी, नगर परिषद खाड़ में बदले नियमों में इन रियायत को भी शामिल किया गया है.
- फल और सब्जी व्यापारी ठेले पर या फिर किसी दूसरे वाहन पर होम डिलीवरी के जरीए, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक विक्रय कर सकेंगे. सभी व्यापारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, ठेले या वाहन के आसपास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है. सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध जारी है.
- दूध विक्रेता सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होम डिलीवरी करने के साथ ही डेयरी संचालन की अनुमति भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी. दूध विक्रेताओं को ग्लव्स और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- सभी तरह की एकल स्थायी दुकानें अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. सभी व्यापरियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट करेंगे.
- इसके अलावा पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट, भोजनालय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे. इस दौरान प्रतिष्ठान पर बिठाकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा. होम डिलीवरी करने वालों को मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा.
- नए नियम में सैलून, ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. नाई की दुकान और सैलून में इस्तेमाल होने वाले कंघा, कैंची, उस्तरा, आदि उपकरणों के दो सेट एक बर्तन में साबुन के घोल या फिर सैनिटाइजर में डुबोकर रखेंगे. जिसमें से एक का प्रयोग करने के बाद उसे फिर से साबुन के घोल या फिर सैनिटाइजर में डूबा देंगे. इसके अलावा नाई की दुकान का कोई भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
- हाथ ठेला चालक और पल्लेदारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की अनुमति होगी.
- इस नए नियम में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के स्थायी दुकान संचालित करने की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी, हालांकि इस दौरान शासन के शर्त और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी तरह के साप्ताहिक बाजार प्रतिबंधित रहेंगे.