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शहडोल: लॉकडाउन में दी गई ढील, जानिए किस पर रोक, किसको राहत

शहडोल में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है. जिसके चलते इसे ग्रीन जोन में रखा गया है. यही कारण है कि जिले में लॉकडाउन में छूट दी गई है. लेकिन इस दौरान सरकार की शर्तों का पालन करना होगा.

Relaxation in lockdown in Shahdol
लॉकडाउन में दी गई ढील

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Published : Apr 21, 2020, 11:26 AM IST

शहडोल। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं, जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है, जिले में भी कोरोना वायरस का एक भी पॉसिटिव मरीज अब तक नहीं मिला है. जिसके चलते शहडोल को ग्रीन जोन में रखा गया है. ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन-2 में कुछ सेवाओं में छूट दी गई है. इस दौरान सरकार की सरकार की शर्तों का पालन करना होगा. कलेक्टर डॉक्टर सत्येन्द्र सिंह ने सोमवार को जिला आपदा समिति की बैठक ली. जिसमें लॉकडाउन में ढील के बारे में जानकारी दी गई.

बैठक में फैसला लिया गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान-दुकानें खुलेंगे, पर जन सामान्य को विक्रय नहीं कर सकेंगे. दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन में 2 व्यक्ति से ज्यादा यात्री यात्रा नहीं कर सकते. इसी तरह शराब की बिक्री, गुटखा, पान, धूम्रपान, का सेवन वर्जित किया गया है. किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक जगह पर थूकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा शासकीय कार्यलय में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं. वहां 30 प्रतिशत के बारी-बारी से सोशल डिस्टेंसिनग का पालन करते हुए खोलने का फैसला किया गया है.

  • लॉकडाउन के बीच अब ये राहत
    सब्जी डोर टूर डोर 9 से 2 बजे तक
    किराना दुकान डोर टू डोर 9 से 2 बजे तक
    ग्रामीण शासकीय राशन की दुकान 10.30 बजे दिन से शाम 5 बजे तक
    शहरी शासकीय राशन दुकान सुबह 9 से 2 बजे तक
    ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकान के लिए कोई बंधन नहीं
    दूध डोर टू डोर सुबह 7 से 9 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक
    मांस, मछली, अंडा डोर तो डोर 9 से 2 बजे तक
    सेनेटरी वेयर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक की दुकानें खुलेंगी
    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर पहुंचाएंगी पोषण आहार
    मनरेगा के काम शुरू होंगे
    प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य शुरू होंगे
    जिले के 9 रेत भंडारण से रेत बेच सकेंगे
    जिले के मज़दूर शर्तों पर काम कर सकेंगे
    ग्रामीण क्षेत्र में अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे राशन, किराना, सब्जी, और फलों के प्रतिष्ठानों के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है.
    हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

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