सीहोर। नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुंचा सनोबर की अध्यक्षता में स्टैडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. सनोबर ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी.
ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें :अपर कलेक्टर सनोबर ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 4 अप्रैल को कर दिया गया है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 11 अप्रैल 2022 तक निर्धारित प्रपत्र में दावा-आपत्ति संबंधित बीएलओ के पास जमा की जा सकती हैं. उन्होंने मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का नाम शामिल किया जा सके, इसके लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम का ज्यादा से प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा. सनोबर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप ईआर-1, सूची से नाम हटवाने के लिए प्रारूप ईआर-2, संशोधन के लिए प्रारूप ईआर-3 तथा अपील के लिए प्रारूप ईआर-4 में आवेदन करना होगा.