सागर(Sagar)। सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील (lakha banjara lake)को बचाने और झील में हो रहे अतिक्रमण (encroachment)को लेकर याचिकाकर्ता डॉ जया ठाकुर की याचिका पर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में अतिक्रमण हटाने और पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराए जाने के निर्देश दिए है. एनजीटी ने इस मामले में एक कमेटी भी गठित की है और 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.
Sagar News:लाखा बंजारा झील को लेकर NGT सख्त, तालाब में मिल पर ड्रेनेज के पानी रोकने के आदेश
सागर जिले की लाखा बंजारा झील(lakha banjara lake) नालों के जरिए पानी मिलाएं जाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर गठित कमेटी की रिपोर्ट में NGT ने अपने आदेश में झील में मिल रहे (drainage water) पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए है.वहीं मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त तय की गई है.
NGT के दो घंटे पर गृह मंत्री का आल टाइम, जब मन चाहे-खूब पटाखे जलाएं
एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिया अंतरिम आदेश
एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो नाले और नालियां का पानी तालाब में मिल रहे हैं उनको बंद किया जाए . जो अतिक्रमण बताया गया है, उसको तत्काल हटाया जाए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराया जाए. एनजीटी ने कलेक्टर, वेटलैंड, राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित कर उसके सुपरविजन में सीमांकन के आदेश दिया है. एनजीटी ने 4 हफ्ते के अंदर दोबारा रिपोर्ट भी मांगी है और 6 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई के आदेश दिए है.