रीवा| शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हर साल किताब और स्कूल ड्रेस को लेकर चलने वाली दुकानदारों और स्कूल प्रबंधन की मनमानी को रोकने के लिए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, प्रशासन की रहेगी पूरी निगरानी
शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हर साल कि तरह इस साल भी दुकानदारों और स्कूल प्रबंधन की मनमानी को रोकने के लिए रीवा कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
कई अभिभावकों ने कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायत की थी. जिस पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने आदेश में दिया है कि जिले में कई प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबों का इस्तेमाल किया जाता है. स्कूलों का अपना ड्रेस कोड है. किताबें और यूनिफॉर्म बाजार की किसी विशेष दुकान पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं. स्कूल के संचालक बच्चों के अभिभावकों को दुकान से एक विशेष दुकान और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव डालते हैं. इससे पलकों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें अनावश्यक खर्च का भार भी सहना पड़ता है.
कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. मामले को लेकर रीवा कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों को अपने सूचना पटल पर उन दुकानों के नाम प्रदर्शित करने होंगे जहां पर स्कूल से संबंधित पुस्तक एवं यूनिफॉर्म उपलब्ध हैं. यह भी स्पष्ट करना होगा कि किसी विशेष दुकान से खरीदने की बाध्यता नहीं है.