रीवा।जिले के कर्चुलियान थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नमक की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रहे तकरीबन 18 क्विंटल गांजे की खेप के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत तीन करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है. पुलिस टीम ने तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया है.
18 क्विंटल गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़
जोनल आईजी चंचल शेखर ने कुछ दिन पहले जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था. इसके बाद रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया है. इस सिलसिले में आज सुबह पुलिस टीम को पता चला कि, आंध्र प्रदेश से नमक की बोरी में छुपाकर गांजे की खेप जिले में लाई जा रही है. सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने तुरंत ही अपनी टीम को अलर्ट किया. इसके बाद पुलिस ने एक ट्रक में तकरीबन 18 क्विंटल 33 किलोग्राम गांजा को बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए बताई जा रही है. दो आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
आंध्र प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में की जानी थी आपूर्ति
बताया जा रहा है कि, यह खेप आंध्र प्रदेश से लाई जा रही थी और उत्तर प्रदेश में इसको सप्लाई किया जाना था. पुलिस का कहना है कि, मामले में मुख्य सगरना की तलाश की जा रही है. पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि, रीवा की तरफ से ट्रक में गांजा लोड करके उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है. मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार गांव चोरगढ़ी के पास पुलिस ने घेराबंदी की और ट्रक को रोककर पूछताछ की गई, तो मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी सच साबित हुई. इसके बाद जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में 500 बोरी नमक की बोरियां लदी पाई गई और नमक की बोरियों के नीचे 59 बोरा गांजा पाया गया, जिनका वजन करीब 18 क्विंटल 32 किलोग्राम है. ट्रक के अंदर दो फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं, जो ओड़िशा और आंध्र प्रदेश में प्रवेश के लिए तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे.
दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पकड़ा गया गांजा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अजय जायसवाल और विजय जायसवाल नामक दो लोगों को दिया जाना था. पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है.