नीमच। साल 2019 में मूंगफली तेल के नाम पर सोयाबीन का तेल बेचने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग ने चौकन्ना बालाजी स्थित एसके इंटरप्राइजेस पर 21 अगस्त को छापामार कार्रवाई की थी. इस दौरान तेल की जब्ती की गई थी. साथ ही एसके इंटप्राइजेस से तेल के नमुने लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट साल 2020 में आई. रिपोर्ट मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई, जहां एसके इंटरप्राइजेस के मालिक सुनील मित्तल और पार्वती ऑयल मिल को दोषी माना गया. कोर्ट ने कंपनी पर 25 हजार रुपये और पार्वती ऑयल मिल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी के साथ मूंगफली तेल लिखे हुए सोयाबीन तेल के डिब्बों को नष्ट करने के आदेश दिए.
मूंगफली के नाम सोयबीन का तेल बेचने वाले ऑयल मिल पर ADM कोर्ट की कार्रवाई, लगाया जुर्माना
मूंगफली तेल के डिब्बों में सोयाबीन तेल बेचने के मामले में एडीएम कोर्ट ने एसके इंटरप्राइजेस के मालिक सुनील मित्तल और पार्वती ऑयल मिल पर जुर्माने की कार्रवाई की है. साथ ही 1 हजार 557 लीटर तेल भी नष्ट किया गया,
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आदेश के बाद प्रशासनिक सहित खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम 14 अक्टूबर यानी बुधवार सुबह एसके इंटरप्राइजेस से जब्त किए सोयाबीन तेल को नष्ट करवाने पहुंची, जहां 1 हजार 557 लीटर सोयाबीन तेल को नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर नष्ट करवाया गया. वहीं नष्ट तेल की कीमत लगभग 1 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है. यह पूरा मामला सीजीएम न्यायालय में भी चल रहा है. जिस पर फैसला आना बाकी है.