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रेत के अवैध उत्खनन पर 10 करोड़ रूपये अर्थदंड - 16 thousand cubic meters of sand

नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के ग्राम मेहरागांव में अवैध रेत उत्खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए 16 हजार घनमीटर रेत की रायल्टी राशि 20 लाख रूपये की 50 गुना राशि 10 करोड़ रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिए गए हैं.

illegal quarrying
अवैध उत्खनन

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Published : Jan 30, 2021, 6:00 AM IST

नरसिंहपुर। लगातार बढ़ रहे रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है. कलेक्टर के निर्देश पर एक खदान पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) के तहत जब्त 16 हजार घनमीटर रेत की रायल्टी राशि 20 लाख रूपये की 50 गुना राशि 10 करोड़ रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है.

कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदक से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें. खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 24 फरवरी 2020 को गाडरवारा तहसील के ग्राम मेहरागांव के भूमिस्वामी गोपाल सिंह पिता ओंकार सिंह की भूमि के खसरा नम्बर 154/2 पर अनावेदक अंजली मौर्य पति भगवत मौर्य निवासी सी- 41 विश्वविद्यालय कैम्पस सागर द्वारा 16 हजार घनमीटर रेत खनिज का अवैध उत्खनन किया जाना संयुक्त दल द्वारा पाया गया.

खनिज निरीक्षक द्वारा अनावेदक पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के रेत का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) के तहत उत्खनित खनिज 16 हजार घनमीटर की रायल्टी की राशि 20 लाख रूपये का 50 गुना शास्ति राशि 10 करोड़ रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया. प्रतिवेदन के साथ मौका कथन, मौका पंचनामा, नक्शा एवं खसरा की प्रति संलग्न की गई. प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

अनावेदक पक्ष की ओर से रेत उत्खनन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये. अनावेदक का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है. फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक अंजली मौर्य पति भगवत मौर्य निवासी सी- 41 विश्वविद्यालय कैम्पस सागर के विरूद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है.

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