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नरसिंहपुर में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा, कुछ शर्तों के साथ लोगों को दी गईं ये छूटें

नरसिंहपुर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नागरिकों को निश्चित दिन और निश्चित अवधि के लिए लॉकडाउन में छूट दी जाएगी.

Lockdown in Narsinghpur extended till 23 May
नरसिंहपुर में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा

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Published : May 1, 2020, 4:51 PM IST

Updated : May 1, 2020, 6:20 PM IST

नरसिंहपुर। 1 मई को ज़िला आपदा प्रबंधन समूह नरसिंहपुर की बैठक में सीमित छूट और कुछ शर्तों के साथ टोटल लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया.

नरसिंहपुर में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा दिया गया है

बैठक में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायक नरसिंहपुर जालम सिंह पटेल, विधायक तेदूखेडा संजय शर्मा और विधायक गाडरवाडा सुनीता पटेल उपस्थित रहे.

नरसिंहपुर में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए बैठक में इन शर्तों पर निर्णय लिया गया.

परिवहन-

  • निजी कार और मोटर साइकिल को छूट की अवधि में सीमित उपयोग करने की अनुमति
  • मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, पांच सीटर कार में दो व्यक्ति और सात सीटर कार में चार व्यक्तियों के अधिकतम परिवहन के लिये अनुमति (केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार).
  • मोटर साइकिल और कार मे पेट्रोल भराने के लिये ज़िले के सभी पेट्रोल पंप 3 मई को रात 9.00 बजे से खोले जायेंगे.

किराना एवं जनरल स्टोर्स

  • 5 मई से हर मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक किराना और जनरल स्टोर्स खोले जाने की अनुमति.
  • ग्राहकों का दुकान के अंदर प्रवेश करना और सामान को उठाना-छूना प्रतिबंधित होगा.
  • दुकान पर केवल काउंटर से बिक्री की जा सकेगी.
  • दुकान संचालक को हाथ धोने या सेनिटाइज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा.
  • दुकान पर अधिकतम 30% कर्मचारियों से ही काम कराना होगा.
  • किराना सामान की होम डिलेवरी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी.

निजी और शासकीय सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को चालू करने के लिये लॉकडाउन में छूट के आदेश

  • 5 मई से ज़िले में निजी और शासकीय सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को चालू किया जा सकेगा.
  • सर्दी-खांसी, बुख़ार से पीड़ित मज़दूरों को नियोजित करना वर्जित होगा.
  • हर व्यक्ति को फ़ेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
  • निर्माण स्थल पर हाथ धोने या सेनिटाइज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा.
Last Updated : May 1, 2020, 6:20 PM IST

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