मुरैना। मुरैना एडीएम कोर्ट ने मैगी के सैंपल में हानिकारक केमिकल मोनो सोडियम ग्लूकामैट मिलने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. 3 जून 2015 को खाद्य औषधि निरीक्षक ने अम्बाह की प्रभु एजेंसी से मैगी का सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.
मैगी पर कोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपये जुर्माना, नेस्ले इंडिया लिमिटेड को भेजा नोटिस
दो मिनट में फटाफट बनकर तैयार होने वाली मैगी एक बार फिर अनियमितताओं के चलते चर्चा में है. 2015 में खाद्य विभाग की टीम ने मुरैना में सैम्पल लिया था. सैम्पल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 20 लाख जुर्माना लगाया है.
एजेंसी मालिक डाल चंद गुप्ता, नेस्ले इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड, धर्मेंद्र हंसराज सेल्स मैनेजर नई दिल्ली, डेन्जील बिलोबा इंदौर और संजय खंडेलवाल ग्वालियर को भी नोटिस जारी किया गया है, इस कार्रवाई ने एक बार फिर से मैगी-नूडल्स से बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर लोगों में बहस छेड़ दी है.
तीन साल पहले भी मैगी के पूरे देश में सैंपल फेल हुए थे, जिसके बाद फिर मैगी को बैन कर दिया गया था. कुछ समय बाद सुधार कर मैगी को फिर से मार्केट में उतारा गया था.