मुरैना। जिले के सिहौरा गांव में 10 महीने पहले कुआं से पानी भरने दौरान हुई मारपीट के मामले में मुरैना जिला न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम कारावास और 2600-2600 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
मुरैना: मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने पिता-पुत्र को भेजा सलाखों के पीछे
सिहौरा गांव में कुआं से पानी भरने के दौरान हुई मारपीट के मामले में जिला कोर्ट आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. वहीं दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जिला न्यायालय की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के मुताबिक 4 मई 2020 को सिहौरा गांव के हार में कुएं से पानी भरने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया था. फरियादी किसान पानी भरने के लिए ट्यूवेल पर जा रहा था. तभी पीछे से आरोपी अमर सिंह और उसका पुत्र पहलवान सिंह ने फरियादी किसान को गंदी गंदी गालियां देते हुए कुल्हाड़ी लाठी-डंडों से मारपीट की. घायल किसान की शिकायत पर नूराबाद थाने में मामला दर्ज हुआ था.
मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पहलवान सिंह और उसके पुत्र पिता अमर सिंह को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के सश्रम कारावास और 2600-2600 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.