मंडला। वैवाहिक कार्य0क्रम के लिए अलग से कोई अनुमति या फिर पास की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ जगदीश चंद्र जटिया द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं.
शादी में दोनों पक्षों से 5-5 सदस्य मतलब कुल 10 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिसमें पंडित या मौलवी भी शामिल हैं, जो मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. आदेश के अनुसार कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी व्यक्तियों को समय-समय पर सेनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा.