खरगोन। जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने विभिन्न धाराओं में दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
खरगोन में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि 14 मई 2018 में आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर औरंगाबाद ले गया था. जहां उसने नाबालिग को बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. बाद में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था.
मामले की जानकारी देते हुए वकील जेएस मुवेल ने बताया कि, न्यायाधीश गीता सोलंकी की अदालत ने आरोपी को धारा 363 में 5 साल और जुर्माना लगाया है. वहीं धार 368 में सात साल की सजा सुनाई है. जेएस मुवेल ने बताया कि, अर्थदंड का 15 हजार रुपए फरियादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा.