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खंडवा में अवैध शराब का कारोबार, पुलिस ने 10 पेटी के साथ 2 को किया अरेस्ट - कोरोना कर्फ्यू में अवैध शराब

खंडवा पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है.पुलिस ने महाराष्ट्र से अवैध रूप से लाई जा रही शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा है. आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 पेटी शराब बरामद की है.

बिना परमिट और लाइसेंस के आरोपी ला रहे थे अवैध शराब
बिना परमिट और लाइसेंस के आरोपी ला रहे थे अवैध शराब

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Published : May 28, 2021, 7:23 PM IST

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खंडवा। कोरोना कर्फ्यू में अवैध रूप से शराब कारोबार जमकर चल रहा है. पुलिस से बचने के लिए गद्दों में छिपाकर शराब लाई जा रही है. विशेष तौर पर महाराष्ट्र से शराब लाकर शहर में खपाई जा रही है. इस बात का खुलासा शनिवार को पदम नगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से हुआ.गौरतलब है कि पुलिस ने महाराष्ट्र के भुसावल से सिंधी कॉलोनी जा रही ब्रांडेड शराब की खेप को पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया. दो युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 10 पेटी करीब 75 हजार 360 रुपये की अवैध शराब जब्त की. गद्दों में छिपाकर शराब को खंडवा लाया जा रहा था. हालांकि ब्रांडेड कंपनी की बोतल में मिलावटी शराब होने की बात भी सामने आ रही है.

मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब जब्त

शनिवार को सुबह पदम नगर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन को सूचना मिली कि छैगांव माखन की तरफ से अवैध अंग्रेजी शराब पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 19- सीवाय-3209 से खंडवा लाई जा रही है. पिकअप वाहन में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं.मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पदम नगर थाना प्रभारी बिसेन ने पुलिस टीम के साथ पिकअप को पकड़ने के लिए घेराबंदी की. छैगांव माखन के पास पिकअप रोककर तलाशी ली गई. वाहन में गद्दों को लपेटकर उसके बीच में अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थीं. वाहन में सवार आरोपी दिनेश और इंद्रलाल को पकड़कर थाने लाया गया.

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बिना परमिट और लाइसेंस के आरोपी ला रहे थे शराब

पदम नगर थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि दिनेश और इंद्रलाल से शराब परिवहन के परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछताछ की गई. दोनों ने कहा है कि उनके पास ना तो लाइसेंस है और ना ही परमिट है. दोनों ने कहा कि महाराष्ट्र के सिरपूर में रहने वाले नाना नाम के एक व्यक्ति से शराब लेकर वे खंडवा में सिंधी कॉलोनी में रहने वाले श्यामलाल गिदवानी को देने जा रहे थे. आरोपियों से 10 पेटी शराब जब्त की गई है. जिसकी कीमत करीब 75 हजार 360 रुपये है. इस मामले में दिनेश, इंद्रलाल, श्यामलाल गिदवानी और नाना नाम के व्यक्ति पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में प्रकरण दर्ज किया गया है.

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