खंडवा।खंडवा जेल ब्रेक के बाद पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में भोपाल की एक एनआईए अदालत ने गुरुवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि अबू फैसल 2013 में खंडवा में हुए जेलब्रेक के पीछे का मास्टरमाइंड है.
2 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना:एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने अबू फैसल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती के लिए), 397 (डकैती या डकैती के लिए घातक हथियार का उपयोग करना) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में आईपीसी की धारा 332 के तहत उसे दो साल की सजा भी सुनाई गई है. इसके अलावा अबू फैसल को भी 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.Khandwa Jail Break Case