खंडवा। शहर के खानशाहवली क्षेत्र में करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व चरित्र शंका में पत्नी को केरोसिन डालकर जलाने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मोघट पुलिस ने इसे जघन्य और सनसनीखेज मामला माना है. मृतिका हिंदू और आरोपित पति मुस्लिम था. महिला ने दूसरा विवाह किया था. वहीं शिवपुरी के कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कोटा झांसी फोरलेन हाईवे स्थित तेंदुआ थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक बाइक में अचानक से आग गई. बाइक चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह बुरी तरह से झुलस गया. घायल को इलाज के लिए खरई के उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.
महिला ने की थी दूसरी शादी: मंगलवार को आरोपी 26 वर्षीय वसीम उर्फ अल्लु शाह पुत्र कल्याणी शाह निवासी खानशाहवली को धारा 302 व एससी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए के अर्थदंड का विशेष न्यायालय के न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य ने फैसला सुनाया है. मृतक महिला हिंदू थी. दो बच्चों को लेकर पहले पति से अलग रह रही थी, इसके बाद उसने आरोपित से शादी रचाई थी. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि पीड़िता कैलाशवंती उर्फ मुस्कान की जलने से अगस्त 2020 में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. महिला ने मरने से पहले बयान दिया था कि दूसरे पति वसीम उर्फ अल्लुशाह और दो बच्चों के साथ खानशावली क्षेत्र में नूरानी मस्जिद के पास किराए के कमरे में रहती थी. वह लोगों के घरों में झाडू पोछा का काम करती थी. पूर्व हिंदू पति से उसके दो बच्चे हैं. पति से तलाक लेकर अलग अलग रहती थी.