जबलपुर। कोरोना से संबंधित दायर एक याचिका का निराकरण करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को देने के निर्देश जारी किए हैं. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अन्य मांगों के संबंध में याचिकाकर्ता को कोरोना संबंधित मूल संज्ञान याचिका में आवेदन पेश करने स्वतंत्रता प्रदान की.
रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर याचिका
गौरतलब है कि कोरोना संबंधित सभी याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई की जा रही है. लखन शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई थी कि बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपचार के लिए मरीजों को उपलब्ध करवाए जाएं. याचिका में कहा गया था कि डॉक्टरों की जांच के बाद इंजेक्शन मरीजों को दिए जाएं.