जबलपुर। सुरक्षा और सतर्कता की दृष्टि से कोरोना मरीजों के नाम सार्वजनिक किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस संजय यादव और विशाल धगट की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का परिपालन करते हुए प्रदेश शासन ने उक्त आदेश पारित किए हैं. जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए युगल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से उक्त याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने हाल में ही एक आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएं, इस आदेश का परिपालन करते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं.