जबलपुर। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं के लिए नया नियम बनाया है. जो इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा. चुनाव आयोग का आदेश है कि मतदाता पर्ची और वोटर आईडी के अलावा मतदाताओं को एक दूसरा परिचय पत्र जरूर लाना होगा जो उनकी पहचान जाहिर करे.
मतदाओं द्वारा लाई गई दूसरी आईडी में राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 पहचान पत्र शामिल हैं. आगर कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची और वोटर आईडी लेकर पहुंचता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा, भले ही उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो.
चुनाव आयोग ने दिया नया आदेश
जबलपुर की जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह का कहना है कि यदि कोई मतदाता पर्ची के अलावा दूसरा परिचय पत्र लेकर नहीं पहुंचता है उसे पोलिंग बूथ से वापस कर दिया जाएगा. पहले यह नियम इतना सख्त नहीं था, यदि मतदाता पर्ची के साथ ही पोलिंग एजेंट किसी की पहचान कर देते थे तो उसे वोट डालने दिया जाता था. इस भीषण गर्मी में हो रहे चुनाव में अगर कोई बीमार मतदाता बूथ तक नहीं आ सकता है, तो प्रशासन ने उसके लिए एसी गाड़ी की व्यवस्था करवाई है.
इसके लिए मतदाता को 1950 नंबर पर अपनी समस्या बतानी होगी. उसके बाद नजदीकी पोलिंग बूथ से मतदाता को लेने के लिए गाड़ी उसके घर पहुंच जाएगी. इसी को ध्यान में रखकर जबलपुर में आज जबलपुर शहर के मतदान केंद्रों के अधिकारियों की एक पाठशाला का आयोजन किया गया. जिसमें करीब 1हजार अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और लोगों ने अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने रखी.