मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

हनी ट्रैप मामला: जिला कोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका की खारिज - Bail petition

हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी महिला के पति ने इंदौर जिला कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.पुलिस ने कहा है कि आरोपी महिला हनी ट्रैप मामले की सरगना है. उसकी जमानत हुई तो केस को प्रभावित किया जाएगा.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट

By

Published : Oct 9, 2020, 12:30 PM IST

Updated : Oct 9, 2020, 12:49 PM IST

इंदौर। मध्यप्रदेश की सियासत में हड़कंप मचाने वाले हनी ट्रैप मामले की आरोपी करीब एक साल से इंदौर जिला जेल में बंद है. वहीं इस पूरे मामले में पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिनमें से एक आरोपी महिला के पति ने इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हनी ट्रैप मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

ये भी पढे़-IPL में भोपाल के 'नायक' के नाम की टी-शर्ट पहनेंगे युजवेंद्र चहल, कोहली-डिविलियर्स ने भी किया सलाम

जमानत याचिका में आरोपी महिला के वकील ने तर्क रखा था कि पुलिस ने अभी तक केवल आरोप लगाए हैं, जिसे साबित नहीं कर पाए है. वहीं ट्रायल अभी काफी लंबा चलेगा, ऐसे में आरोपी महिला को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए.

वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा है कि आरोपी महिला हनी ट्रैप मामले की सरगना है. उसकी जमानत हुई तो केस को प्रभावित किया जाएगा. सबूतों को नष्ट भी किया जा सकता है. दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Last Updated : Oct 9, 2020, 12:49 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details