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High Court ने दी रेप पीड़िता नाबालिग के गर्भपात की अनुमति

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) रेप पीड़िता (Rape Victim) नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दे दी है. डॉक्टर्स की टीम की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने नाबालिग का गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी.

High Court allows abortion of rape victim minor
High Court ने दी रेप पीड़िता नाबालिग के गर्भपात की अनुमति

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Published : Jun 15, 2021, 10:16 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) ने रेप पीड़िता 15 साल की नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दे दी है. जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दे दी है. साथ ही एकलपीठ ने भ्रूण के हिस्सों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं ताकि डीएनए और अन्य जांच में उसका उपयोग हो सके.

HC ने दी गर्भपात की अनुमति

सतना की एक नाबालिग रेप पीड़िता की तरफ से दायर याचिका में हाई कोर्ट (High Court) से गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी. याचिका बताया गया था कि नाबालिग रेप के बाद गर्भवती हुई है और उसकी उम्र बच्चे को जन्म देने की नहीं है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सतना सीएमएचओ (CMHO) को तीन डॉक्टर्स की टीम से नाबालिग का परीक्षण करवाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे.

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नाबालिग को था 15 सप्ताह का गर्भ

सतना CMHO की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग रेप पीड़िता को 15 सप्ताह का गर्भ था. जिसका गर्भपात कराया जा सकता था. इसके बाद कोर्ट ने नाबालिग का गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी है.

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