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रॉयल्टी विवाद: शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई - dispute between liquor contractor and government

जबलपुर शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस पर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ठेकेदारों की ओर से वकीलों ने तर्क देना शुरू किया, लेकिन समय के अभाव के चलते याचिकाकर्ताओं की बात पूरी नहीं हो सकी. जिसके चलते याचिका पर सुनवाई 3 जून को होगी.

Hearing in High Court in case of liquor contractors in jabalpur
शराब ठेकेदारों के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

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Published : Jun 2, 2020, 3:47 PM IST

जबलपुर।जिले में कोरोना वायरस के संकटकाल में शराब ठेकेदार और प्रदेश सरकार के बीच रॉयल्टी को लेकर चल रहे विवाद की आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. शराब ठेकेदारों ने इस मामले में याचिका दायर की है, साथ ही प्रदेश सरकार से दुकानें बंद होने की वजह से रॉयल्टी में छूट दिलाए जाने की मांग की है. हालांकि वक्त की कमी की वजह से बहस पूरी नहीं हो सकी. मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है.

शराब ठेकेदारों के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

जबलपुर शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. हाईकोर्ट में ठेकेदारों की ओर से वकीलों ने तर्क देना शुरू किया, लेकिन समय के अभाव के चलते याचिकाकर्ताओं की बात पूरी नहीं हो सकी. जिसके चलते याचिका पर सुनवाई 3 जून को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में एक आवेदन भी दिया गया. जिसमें कहा गया कि, पिछली सुनवाई पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया था कि, शराब ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के कुछ शराब ठेकेदारों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है.

जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये व्यवस्था दी थी कि, मंत्रियों का एक समूह शराब ठेकेदारों की समस्या को सुनेगा और इसका हल निकाला जाएगा. जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त और वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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