जबलपुर।एमपी हाईकोर्ट ने गरीब और असक्षम लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरूआत की है, लेकिन इसमें दवाईयों और ऑक्सीजन व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है. लेकिन याचिका दायर कर चुनौती देने वाले मामले का कोर्ट ने सोमवार को पटाक्षेप कर दिया. चीफ जस्टिस मोह. रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले को लेकर आवेदक को कोरोना संबंधी संज्ञान याचिका में हस्तक्षेप आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी है. युगलपीठ ने मामले में चिरायु अस्तपाल के वायरल वीडियों संबंधी मामले में सरकार को उक्त मूल मामले की सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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