जबलपुर। छत पर काम के दौरान मजदूर की करंट से मौत होने और दूसरे के झुसलने के मामले के आरोपी हाजी राउब को जिला अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है.अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
करंट से मौत, 6 महीने की सजा
गोहलपुर थाना इलाके में हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान की छत पर सेंटिंग और लोहे बंधवाने का काम चल रहा था. इसी दौरान एक मजदूर की करंट से मौत हो गई थी, दूसरा मजदूर झुलस गया था. मामले में हाजी राउब को जिला अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है. साथी तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.