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करंट से मौत, छह महीने की जेल

गोहलपुर थाना इलाके में हाईटेंशन लाइन से करंट आने पर एक मजदूर की मौत हो गई थी, एक मजदूर झुलस गया था. इस मामले में अदालत ने दोषी को छह महीने की सजा सुनाई है.

court decision
कोर्ट का फैसला

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Published : Feb 17, 2021, 10:30 PM IST

जबलपुर। छत पर काम के दौरान मजदूर की करंट से मौत होने और दूसरे के झुसलने के मामले के आरोपी हाजी राउब को जिला अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है.अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

करंट से मौत, 6 महीने की सजा

गोहलपुर थाना इलाके में हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान की छत पर सेंटिंग और लोहे बंधवाने का काम चल रहा था. इसी दौरान एक मजदूर की करंट से मौत हो गई थी, दूसरा मजदूर झुलस गया था. मामले में हाजी राउब को जिला अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है. साथी तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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हाईटेंशन लाइन से फैला करंट

नौ जनवरी 2012 को अंसार नगर मस्जिद गोहलपुर स्थित मकान की छत पर काम चल रहा था. मकान के ऊपर से हाईटेंशन तार गुजर रही थी. इस दौरान लोहे की रॉड छत की हाईटेंशन तार के संपर्क में आने पर करंट फैल गया. इससे मोहम्मद इरशाद हुसैन की मौत हो गई. मोहम्मद अली उर्फ बुल्ले भी बुरी तरह झुलस गया था.

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