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बच्ची से रेप के जुर्म में युवक को 10 साल की कैद और जुर्माना

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है. साथ ही चार हजार रुपये के अर्थदंड से भी कोर्ट ने युवक को दंडित किया है. (Youth gets 10 years imprisonment) (imprisonment and fine for raping girl)

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Published : May 7, 2022, 6:12 PM IST

इंदौर।एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची अचानक से गायब हो गई थी. यह पूरा घटनाक्रम 21 नवंबर 2017 का है. इसके बाद जब परिजनों ने बच्ची को तलाशा तो वह घर पर नजर नहीं आई. इसके बाद आसपास वाले लोगों से जब पूछताछ की तो यह जानकारी लगी कि घर के पास में ही रहने वाले निक्की उर्फ शुभम बच्ची को अपने साथ लेकर गया है.

बच्ची ने बताया पूरा घटनाक्रम :इसके बाद परिजनों ने खोजा. काफी प्रयासों के बाद निक्की नाबालिग बच्ची के साथ मिला. जब बच्ची से पूछताछ की तो उसने निक्की उर्फ शुभम के द्वारा गंदी हरकत किए जाने की बात का जिक्र किया. इस पर पीड़िता के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत एरोड्रम पुलिस से की. एरोड्रम पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट एवम 376 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

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साढ़े चार साल बाद आया फैसला :कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद आरोपी निक्की उर्फ शुभम को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास के साथ ही चार हजार के अर्थदंड से दंडित किया है गया. इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा विभिन्न तरह के गवाह कोर्ट में पेश किए गए और उसी के बाद कोर्ट ने गवाहों के बयानों के साथ ही पुलिस के द्वारा जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. उसके आधार पर आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. (Youth gets 10 years imprisonment) (imprisonment and fine for raping girl)

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