इंदौर। चार साल पहले एक कॉलेज की बस से हुई मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों को मदद दिलाते हुए बीमा कंपनी और संबंधित आरोपियों को 5 लाख से ज्यादा की रकम हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है. 2017 की शाम को परदेसी पुरा चौराहे की है.
रोड़ क्रॉस के दौरान युवक को मारी टक्कर
2017 में संघवी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज के एक बस ड्राइवर गोवर्धन ने साइकिल से रोड क्रॉस कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी. घटना में युवक को गंभीर चोटे आईं थी. स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में युवक की पत्नी ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था.
युवक की मौत के बाद परिवार में आई आर्थिक संकट
मामले में पीड़ित पत्नी और बेटे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अलग से गाड़ी मालिक, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी से कुल 30 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है. पीड़ित पत्नी का कहना है कि उसका पति हर महीने 20,000 कमाता है. उनके जाने के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.