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Insurance Claim इंदौर की अदालत ने दिया 77 लाख 40 हजार भुगतान का आदेश, जवान की सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत

इंदौर की जिला अदालत ने road accident के केस में पीड़ित पक्ष के हक में माकूल फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी व अन्य पर उचित भुगतान करने के आदेश दिए हैं. बीसीएफ कांस्टेबल की मौत के बाद अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों को सुनकर और परिवार सदस्यों की संख्या और हालत को देखते हुए Insurance company और आइसर चालक के ऊपर 77 लाख 40 हर्जाना लगाया है. यह राशि 6 फीसद मय ब्याज के एक माह में भुगतान करनी होगी. (indore road accident court ordered bsf jawan Insurance company)

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इंदौर की अदालत ने दिया 77 लाख 40 हजार भुगतान का आदेश

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Published : Nov 18, 2022, 12:58 PM IST

इंदौर।जिला कोर्ट ने एक्सीडेंट क्लेम के मामले में सुनवाई करते हुए victim's family को 77 लाख 40 हजार देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं. पूरे ही मामले में फरियादी पक्ष और बीमा कंपनी की तरफ से कोर्ट में विभिन्न तरह के तर्क भी रखे हुए थे. बीमा कंपनी के तर्कों को दरकिनार करते हुए फरियादी पक्ष के तर्कों को अहमियत देते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को फरियादी पक्ष को 77 लाख 40 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं. (indore road accident court ordered bsf jawan Insurance company)

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बीएसएफ जवान का 2019 में हुआ था एक्सीडेंटः इंदौर चंदन नगर थाना क्षेत्र में तकरीबन 10 फरवरी 19 की को शाम 4 बजे बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड बिजासन रोड स्थित परीक्षण केंद्र में पदस्थ कांस्टेबल शमशुद्दीन मोटरसाइकिल से बेटमा से अपने रिश्तेदार से मिलकर BSF कैंपस बिजासन रोड आ रहे थे. इसी दौरान जब वह एयरपोर्ट रोड नवदापंथ के वहां से निकले तो उन्हें तेज गति से आ रही आइसर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी की शमशुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इस पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा. (Bsf jawan died in road accident)

एक माह में भुगतान राशि जमा कराने के लिए आदेशःकोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई हुई. फरियादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुमार गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे. कोर्ट के समक्ष तर्कों के माध्यम से वकील ने बताया कि शमशुद्दीन बीएसएफ में constable के पद पर पदस्थ थे और उनकी पत्नी के अलावा दो अव्यवस्क पुत्र और पुत्री है. उनके परिवार में उनके माता-पिता भी है. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर के समक्ष आईसर के चालक, मालिक एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध तीन करोड़ रुपए प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया. माननीय न्यायालय ने मृतक की ओर से पैरवी कर रहे किशोर कुमार गुप्ता के तर्को से सहमत हुए मृतक की आयु, उस पर आश्रित एवं वेतन तथा भविष्य में होने वाली पदोन्नति को देखते हुए वारिसों को 77 लाख 40 हजार देने के आदेश दिए हैं. आदेश के बाद 6% ब्याज दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं. बीमा कंपनी को यह भी निर्देशित किया है कि यदि वे संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि 1 माह में जमा नहीं कराते तो उन्हें अवार्ड दिनांक से 12% की दर से ब्याज भुगतान करना होगा. इंदौर की जिला कोर्ट में बीमा संबंधित मामलों में पहले भी इस तरह के आदेश सामने आ चुके हैं. (Indore court ordered of 77 lakh 40 thousand pay)

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