इंदौर।मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित सुगनी देवी जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को बड़ी राहत मिली है. इस पूरे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार रात को लोकायुक्त की अर्जी को निराकृत करते हुए एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) खारिज कर दी है. जिससे विधायक रमेश मेंदोला को काफी राहत मिली है. बता दें कि लोकायुक्त की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायक मेंदोला सहित अन्य को नोटिस जारी किया था.
विधायक मेंदोला के खिलाफ पेश किया था चालान: इंदौर की सुगनी देवी जमीन घोटाला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. एक बार फिर वह सुर्खियों में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को राहत दी है. बता दें कि पिछले दिनों जिला एवं सत्र न्यायालय में सुगनी देवी जमीन घोटाले में विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य के खिलाफ चालान पेश किया गया था. जिसको लेकर विधायक रमेश मेंदोला ने उन्हें इस पूरे मामले में दूर रखने के लिए एक याचिका दायर की थी.