इंदौर। जिला प्रशासन जिस तरह से एक के बाद एक कई भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भू-माफियाओं ने कार्रवाई से बचते हुए हैं कोर्ट में गुहार लगाना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में एक भू-माफिया ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया.
खारिज की याचिका
भू-माफिया ओमप्रकाश धनवानी ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत पेश की, जिस पर सुनवाई होने के बाद जिला कोर्ट ने धनवानी की याचिका खारिज कर दी. साथ ही धनवानी ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया कि पुलिस बिना कोई जांच-पड़ताल करे ही उन पर कार्रवाई कर रही है जो कि गलत है. इस पूरे मामले में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए, लेकिन अभियोजन अधिकारी विमल कुमार मिश्र ने तर्क रखा कि भू-माफिया ने कृषि भूमि में गलत तरीके से धोखाधड़ी कर जमीनों की हेराफेरी की है. इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए जिला कोर्ट ने भू-माफिया की याचिका खारिज कर दी.