इंदौर। निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी. गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. शाम तक हुई बहस के बाद सेशन कोर्ट ने इस मामले को भोपाल ट्रांसफर कर दिया.
कोर्ट ने भोपाल ट्रांसफर किया आकाश विजयवर्गीय का केस, अब राजधानी में होगी सुनवाई
सेशन कोर्ट ने बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने से पहले ही मामले को भोपाल ट्रांसफर कर दिया है. काफी देर तक चली सुनवाई के बाद शाम को जज ने मामले को भोपाल कोर्ट के हवाले कर दिया. अब अगली सुनवाई भोपाल में होगी.
बताया जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि से संबंधित मामला होने के चलते इस मामले को भोपाल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. गुरुवार सुबह आकाश विजयवर्गीय की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद जज वीके त्रिवेदी की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से देर तक सुनवाई चली.
नगर निगम ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर 7 पन्नों से अधिक की आपत्ति भी दर्ज करवाई है. कुछ देर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूरा मामला सुरक्षित रख लिया और आधे घंटे के बाद फैसला देने का वक्त मुकर्रर किया, लेकिन इसी दौरान कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर मामले को भोपाल ट्रांसफर कर दिया.