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आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं, FIR दर्ज करने की मांग

होशंगाबाद जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, जिसपर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाएं हैं. विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया. इसलिए जिम्मेदारों पर FIR दर्ज होनी चाहिए.

COVID Guidelines not followed
कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं

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Published : May 27, 2021, 8:45 AM IST

होशंगाबाद। जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सोशल डिस्टेंट के नियमों का पालन नहीं कराने का आरोप विश्व हिन्दू परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने लगाया है, साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटेल और नगर पालिका कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है.

FIR दर्ज करने की मांग

बैठक में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन

शिकायत पत्र में मांग की गई कि होशंगाबाद कलेक्टर ने 17 मई 2021 को भारतीय दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अनुसार सोशल डिस्टेंस के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, और न ही नियमों के अनुसार वहां बैठक व्यवस्था की गई थी, निर्धारित संख्या से अधिक संख्या वहां उपस्थित थी. जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था. शिकायत पत्र में कहा गया कि स्थानीय विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने पत्रकार को दिये गये बयान में इस बात को स्वीकारा. कि बैठक नियमों के विपरीत हुई है, बैठक में भीड़ अधिक थी, इसके लिये उन्होंने भी सीएमओ को जिम्मेदार बताया गया है.

विश्व हिन्दू परिषद ने सौपा ज्ञापन

जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने री मांग

शिकायत पत्र में कहा गया कि नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने जिला कलेक्टर के द्वारा जारी सोशल डिस्टेंड के लिये निर्धारित आदेश का पालन बैठक में नहीं करवाया गया और न ही वहां आमंत्रित जनों का शरीरिक तापमान नापने का कोई यंत्र था, न ही सैनेटाइजर की कोई व्यवस्था थी. ऐसे में यहां कोरोना संक्रमण फैल सकता था.

थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन
भारतीय दंड विधान की धारा 188,269,270 का अपराध किया है,तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का पालन करने और करवाने में वो असफल रही है. ऐसे में सभी पर FIR दर्ज होनी चाहिए.

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