ग्वालियर। हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी की, उसे अस्पताल जाकर अपने वकील के साथ ब्लड डोनेट करना होगा. जहां जमानत मिलते ही आरोपी अपने वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचा और दोनों ने रक्तदान कर सर्टिफिकेट हासिल किया.
ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत, वकील ने भी किया रक्तदान
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी राजीव दुबे को ब्लड डोनेशन करने की शर्त पर जमानत दे दी है. आरोपी ने अपने वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट कर सर्टिफिकेट हासिल किया.
दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में आरोपी राजीव दुबे के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. आरोपी की ओर से समाज सेवा की इच्छा जताने पर कोर्ट ने उसे ब्लड डोनेशन के निर्देश दिए.
आरोपी राजीव दुबे अपने वकील कुमार गौरव शर्मा के साथ जयारोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचा और रक्तदान किया. राजीव का कहना था कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. हाईकोर्ट ने इससे पहले अस्पताल में समाज सेवा करने पर कई मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ भी दिया है.