ग्वालियर। कोरोना संकट काल के दौरान विधानसभा उपचुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के दिशा-निर्देश बरकरार हैं. याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सुरेश अग्रवाल ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जिला प्रशासन को चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को अनुमति दिए जाने पर स्थगन जारी किया था, जहां गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज करने के आदेश बरकरार रखे गए हैं.
स्थगन जारी होने के बाद राजनीतिक दल जमकर उड़ा रहे गाइडलाइन की धज्जियां, अधिवक्ता ने भेजा नोटिस - violation of corona guidline
सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिलने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा अभी भी गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को अवमानना का नोटिस भेजा है. पढ़िए पूरी खबर..
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उन्होंने कहा कि आम सभा में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो रही है. वहीं लोग सैनिटाइजर, मास्क और परस्पर दूरी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं. इसलिए गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर मामले दर्ज किए जाएं. अगर जिला प्रशासन ऐसा नहीं कर पाता है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जायेगी. हालांकि, नवंबर माह के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नियत की है.