ग्वालियर। बहुचर्चित चंदन तिवारी हत्याकांड में 4 साल से गवाही नहीं कराने पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दतिया एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती और कोतवाली प्रभारी शेर सिंह के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया है. दोनों अफसरों को कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
दिवंगत पूर्व विधायक शंभू दयाल तिवारी के बेटे चंदन तिवारी की 2007 में दतिया के कोतवाली क्षेत्र में 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी. इस मामले में धीरज, नीरज, जयदेव और आनंद को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया था. इस मामले में विधायक के हस्तक्षेप के चलते सुनवाई के लिए मामले को ग्वालियर जिला न्यायालय में ट्रांसफर किया गया था.
कोर्ट ने एसपी-कोतवाली प्रभारी को भेजा नोटिस 2008 से ये मामला ग्वालियर जिला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों से इस मामले में कोई गवाही नहीं हुई है. कुल 23 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जबकि 6 गवाहों के लिए दतिया पुलिस को कई बार कोर्ट ने गवाही कराने के आदेश दिये थे, लेकिन अभी तक गवाही नहीं हो सकी है.
पिछले महीने एडीजे कोर्ट ने दतिया एसपी को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त करने और गवाहों को बयान के लिए पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2 दिन पहले हुई सुनवाई में कोई भी गवाह और पुलिस अधिकारी पेश नहीं हुआ. इसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया और एसपी और टीआई के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया.