ग्वालियर। जिले में एक साल पहले हुई करण वाल्मीकी हत्या मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रोमी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ- साथ 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
करण वाल्मीकि हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी रोमी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
करण वाल्मीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोमी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी को 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
बताया जा रहा है की हत्या के वक्त कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन घटना के एक दिन पहले करण की मां लक्ष्मी देवी ने करण को माता मंदिर के पास सोनू बाथम और रोमी के साथ शराब पीता देखा था, और करण को घर जल्दी आने का कहकर वापस आ गई थी. अगली ही सुबह करण की हत्या की खबर के बाद लक्ष्मी मौके पर पहुंची, जहां उसने कपड़ों से उसकी पहचान की, हत्यारों ने मृतक का चेहरा खराब कर दिया था.
न्यायालय ने लक्ष्मी देवी के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना, जिसमें उसने सोनू करण और रोमी को एक साथ शराब पीते हुए देखा था, बाद में सोनू बाथम भी सरकारी गवाह बन गया, सोनू ने बताया कि शराब पीने के बाद वो अपने घर चला गया था, जबकि करण और रोमी वहीं बैठे रह गए थे. मौके पर अंतिम रूप से देखे गए रोमी उर्फ गिरिराज को न्यायालय ने दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.