ग्वालियर।मंगलवार को ग्वालियर में मानव अधिकार आयोग की टीम ने कई मामलों में सुनवाई की. 32 केसों की सुनवाई मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन और सदस्य मनोहर कुमार ममतानी की बेंच ने की है. इस दौरान 23 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया. मानव आधिकार आयोग की बेंच में पानी से लेकर पुलिस ओर सहायता राशि के प्रकरण आए.
MP Bulldozer Petition बुलडोजर के मामले में मानव अधिकार आयोग ने नहीं की सुनवाई, याचिकाकर्ता जाएंगे हाईकोर्ट
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने अपराधियों से लेकर दुष्कर्मियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया. उसी बुलडोजर को लेकर मानव अधिकार आयोग में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया कि जो भी अपराधी है, उन्हें पुलिस ने मामला दर्ज कर अरेस्ट कर लिया. कोर्ट में मामला चल रहा है. बावजूद वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन ने उनके मकानों को जमीदोंज कर दिया. इसकी सजा उसका परिवार भुगत रहा है. ऐसे उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सीधे तौर पर मानव आधिकारों का हनन है. MP Human Rights Commission, HRC not hear bulldozer case, Petitioner go High Court
मूल शिकायतकर्ता की नहीं बुलडोजर की शिकायत :वहीं बुलड़ोजर मामले में याचिकाकर्ता सुनवाई से खुश नहीं हैं. वो अपनी याचिका को PIL के रूप में हाईकोर्ट मे पेश करने की तैयारी में हैं. उनका कहना है कि खरगोन, ग्वालियर जो कार्रवाई हुई है, वो मानव आधिकारों के उलंघन में शामिल है. वहीं पीठ का कहना है कि ये जो शिकायतें थीं, वो मूल शिकायतकर्ता की नहीं थी, बल्कि वकील ओर समाजसेवी की थी. इसलिए उसे खारिज किया गया है. MP Human Rights Commission, HRC not hear bulldozer case, Petitioner go High Court