ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर में कई इलाकों में बिजली के खंबों से निकले तारों और उनके मकड़जाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान बिजली कंपनी के मुख्य और अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है.
हाई कोर्ट ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार, कहा- बेतरतीब तरीके से बिछे तारों को ठीक करो
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बिजली अधिकारियों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सवाल किए हैं कि बिजली के तारों को व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं बिछाते.
भिंड रोड स्थित आदित्यपुरम में बिजली के तारों का मकड़जाल फैला हुआ है, कई तार मकानों की छत को छूते हुए निकले हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं. साथ ही बिजली के तारों के वैध-अवैध कनेक्शन के मकड़जाल से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसी को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी.
कोर्ट ने बिजली कंपनी के अफसरों से पूछा है कि वो बिजली के तारों को व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं बिछाते. अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर तारों को सही तरीके से मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए बिछाएं. क्योंकि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है.