ग्वालियर।अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि न्यायालय ने इस वीभत्स हत्याकांड में महेश गोस्वामी, दीपक गोस्वामी, देवेंद्र गोस्वामी,विजय उर्फ ब्रजकिशोर गोस्वामी, गंगा बाई, उमा गोस्वामी, सुरभि गोस्वामी को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इस वारदात की रिपोर्ट पुलिस ने 29 फरवरी 2016 को दर्ज की थी. पारिवारिक विवाद और संपत्ति में कथित रूप से हिस्सेदार बनने पर दो महिलाओं और दो बच्चियों की हत्या करके उनकी लाशों को अलग-अलग स्थानों पर जनक गंज और बहोडा़पुर क्षेत्र में फेंका गया था.
लाठियों से पीटकर हत्या :पुलिस ने 29 फरवरी 2016 को लाशों को बरामद किया था. जिनकी पहचान बाद में रिंकी गोस्वामी, ईश्वरी देवी, मानवी और चेतना गोस्वामी के रूप में हुई. उन्हें लाठी-डंडों से मारपीट कर मौत के घाट उतारा गया था. अभियोजन के मुताबिक मुख्य मुख्य आरोपी महेश गोस्वामी ने अपने सनशाइन टावर वाले मकान पर जनक गंज इलाके में इन सभी को बुलाया था. रात को तेज आवाज में डेक बजाकर इन सभी आरोपियों ने उन पर लाठी डंडे कातिलाना हमला किया. रोपी इन महिलाओं को जब तक मारते रहे तब तक कि उनके प्राण पखेरू नहीं उड़ गए.
शव जहां-तहां फेंके :जीवाजी गंज में मुन्ना हलवाई की गली में बोरी में बंद एक महिला की लाश मिली थी. इसके बाद बहोडापुर थाना क्षेत्र के आरआर टावर इलाके में भी बोरी में महिला की लाश मिली. रेलवे फाटक आदर्श मिल रोड पर भी यह प्लास्टिक की कट्टी मे बच्ची की लाश बरामद की गई. बाद में इनकी पहचान रिंकी ईश्वरी देवी, मानवी और चेतना गोस्वामी के रूप में हुई. पुलिस ने जनक गंज थाने में इन हत्याओं का मुकदमा दर्ज किया. इन सभी की लाशों को बोरियों में बंद करके रात में ही अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था.