ग्वालियर।विशेष न्यायालय डकैती अधिनियम संजय गोयल की अदालत ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं हिमांशु और सुकृत को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ''एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के कृत्य को कतई न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. जब रेलवे स्टेशन पर गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस आ चुकी थी, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट जज के ड्राइवर से कार की चाबी छीन कर उसमें मरीज को ले जाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता.''
एंबुलेंस आने में हुई देर, जज की ले गए कार:इसलिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं हिमांशु और सुकृत को जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायालय ने उनके जमानती आवेदन को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि तीन दिन पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की और से आ रहे प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. मौके पर मौजूद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जब काफी देर तक पुलिस और एंबुलेंस का इंतजार किया और एंबुलेंस आने में देरी हुई तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के पोर्च में खड़ी हाई कोर्ट जज की कार के चालक से चाबी छीन ली और उसमें गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल ले गए.