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जमानत के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आरोपियों के सामने रखी ये अनोखी शर्त

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 10 साल के बालक के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपियों को पचास पौधे लगाकर अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करने की शर्त पर जमानत दी.

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Published : Jul 29, 2019, 8:24 AM IST

आरोपयियों को अनोखी शर्त पर मिली बेल

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना जिले के चाचौड़ा इलाके में 10 साल के छात्र के अपहरण के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है. आरोपियों ने 10 साल के स्कूली छात्र का 19 जून 2018 को अपहरण किया था और हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपनी जमानत याचिका लगाई थी.

आरोपयियों को अनोखी शर्त पर मिली बेल


हाईकोर्ट ने आरोपियों को 7 लाख रुपये का मुचलका भरने की शर्त पर जमानत तो दी, लेकिन एक शर्त ये भी लगा दी कि अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करानी होगी. साथ ही पचास पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करनी होगी. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेना होगा. इसके अलावा संबंधित थाने चाचौड़ा में रोजाना अपनी हाजिरी भी लगानी होगी.

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