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ग्वालियर: नए कृषि कानून के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई, संपत्ति कुर्क कर किसानों को किया जाएगा भुगतान

ग्वालियर के भितरवार ब्लॉक में किसानों को धान खरीदी का भुगतान किए बिना व्यापारी फरार हो गया. मामले में प्रशासन व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर किसानों को भुगतान करेगा. वहीं व्यापारी पर नए कृषि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Dec 14, 2020, 10:55 PM IST

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नए कृषि कानून के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई

ग्वालियर।ग्वालियर प्रशासन जिले के भितरवार ब्लॉक में धान खरीदी कर बिना भुगतान किए फरार होने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर किसानों को पैसा दिलाएगा. जिसमें नए कृषि कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. नए कृषि कानून के तहत प्रदेश में यह पहली बड़ी कार्रवाई होगी.

नए कृषि कानून के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई

बेलखेड़ा थाना के बाजना गांव के 18 किसानों से कारोबारी बलराम परिहार ने धान खरीदी थी. व्यापारी द्वारा किसानों को 40 लाख रुपए भुगतान करना था. लेकिन वह 2 दिसंबर को अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव से फरार हो गया. व्यापारी ने कई किसानों के कुछ नकदी रुपए भी कारोबार के नाम पर लिए थे.

किसानों ने व्यापारी बलराम परिहार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह चिटफंड का काम भी करता था. बलराम ने किसान की धान के भाव पर खरीदने के बाद जल्द भुगतान करने का भरोसा दिलाया था. करीब 40 लाख रुपए निकालकर फरार होने वाले आरोपी कारोबारी बलराम पर नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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