ग्वालियर। शहर के माधव गंज इलाके में एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दस साल की सजा सुनाई है. वहीं लड़की को भगाने में साथ देने वाले एक दंपत्ति को भी 5 साल की सजा और पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया.
कोर्ट ने अपहरण और बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
शहर के माधव गंज इलाके में एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दस साल की सजा सुनाई है.
माधवगंज इलाके में एक बुजुर्ग महिला ने थाने में 23 नवंबर 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 साल की नातिन अचानक गायब हो गई है. लड़की का तलाश करने पर पता चला कि पीड़ित परिवार के ही मकान में किराए पर रहने वाले एक दंपत्ति लक्ष्मी और मनोज विश्वकर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह नामक युवक लड़की को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था. इस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था बाद में लड़की को शैलेंद्र सिंह के कब्जे से बरामद किया गया.
जांच में पता चला कि लड़की के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म भी हुआ था. सभी के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया गया जहां पास्को एक्ट में 5 साल और दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा से आरोपी शैलेंद्र सिंह को दंडित किया गया है. उस पर दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं पति-पत्नी मनोज और लक्ष्मी को अपहरण में दोषी पाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा और पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.