गुना।एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पिछले साढ़े 5 साल से लापता नाबालिग गीताबाई चिढार केस में पुलिस को अल्टीमेटम जारी किया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को 4 हफ्ते बाद भी 2 संदिग्ध आरोपियों के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पेश नहीं करने के संबंध में नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि 13 फरवरी को अगर वह रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई तो पुलिस अधीक्षक गुना को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा वर्षों से पेंडिंग पड़े मामलों पर इस समय संज्ञान लिया जा रहा है.
पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त: दिसंबर 2022 के अंतिम साप्ताह में 2 आरोपी सविता और नीलम का नार्को टेस्ट अहमदाबाद में हुआ था. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई तक यदि जांच रिपोर्ट पेश नहीं की जाती तो गुना जिले के पुलिस कप्तान को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना पड़ेगा. साथ ही पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र पर जांच रिपोर्ट में देरी का कारण भी बताना पड़ेगा. नाबालिग गीताबाई आरोन की निवासी थी जो पिछले साढ़े 5 साल से लापता है. तत्कालीन थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह की लापरवाही के कारण इस केस में ढील बरती गई थी. लापता गीताबाई के पिता गजेंद्र चंदेल ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी.
पुलिस के लिए सिरदर्द बना केस: प्रत्यक्षीकरण याचिका में बताया गया था कि बीते 1 अगस्त 2017 से उसकी नाबालिग बेटी गायब है. याचिका में जितेंद्र प्रजापति पर बेटी को बंधक में रखने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में एक आरोपी सोनू कलावत का नार्को टेस्ट गांधीनगर की फोरेंसिक लैब में कराया गया है. पूछताछ में सोनू ने 10 लोगों के नाम बताए थे. इसके अलावा आरोपी सविता बाई का नार्को और नीलम चिढार का ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट किया गया है. गीताबाई और आत्माराम पारधी मामले की हेवियस कोर्पस भी हाईकोर्ट में दर्ज की गई थी. फिलहाल ये दोनों ही मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं.
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फेल करने की धमकी देकर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था शिक्षक: नीमच के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नयागांव में छात्राओं के साथ एक शिक्षक ने अशोभनीय हरकत की. छात्राओं का आरोप है कि विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था और महिला प्राचार्य ने भी छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. जिसके बाद शनिवार को एक बार फिर शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की तो आक्रोशित विद्यार्थियों ने शिक्षक को एक कक्ष में घेर कर पिटाई कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने शिक्षक श्यामसुंदर महाजन के खिलाफ नाबालिग छात्रा को जान से मारने की धौंस देने, नाबालिग से छेड़खानी करने पर भादवि की धारा 506, 354,509,7/8 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.