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धार में 3 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धार कलेक्टर ने नगर में 3 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश दिए हैं. वहीं 1 मई से किराना दुकानें सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खोलने की कलेक्टर ने छूट दी हैं.

Collector issued order on Curfew in dhar that will be applicable till 3 May
धार नगर में 3 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू

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Published : Apr 30, 2020, 12:09 AM IST

धार।कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने आदेश जारी किया है जिसमें नगर में कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहने की बात कही गई हैं. वहीं 1 मई से कर्फ्यू के दौरान कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर धार नगर में केवल किराना दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की छूट रहेगी.

3 मई तक लागू रहेगा धार में कर्फ्यू

दरअसल, धार में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. अभी तक धार में 48 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है. वहीं एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है. इसी को देखते हुए धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने 19 अप्रैल से धार नगर में कर्फ्यू जारी कर दिया था. जिसके बाद संक्रमितों की संख्या को दृष्टि रखते हुए कर्फ्यू आगे बढ़ाया गया था.

एक बार फिर से धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने 29 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू धार नगर में जारी रखने के आदेश दिए हैं. इस दौरान कंटेनमेंट एरिया छोड़कर धार नगर में 1 मई से किराना दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की खोलने की छूट दी है. किराना दुकान पर सामान खरीदने के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के आदेश जारी किए हैं.

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